बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्यवीर सिंह ने अवैध शराब रखने के मामले में मनोहरीगंज के इरशाद को दोषी ठहराया है। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। यह निर्णय 24 जुलाई को सुनाया गया।
इरशाद को पुलिस ने 4 अगस्त 2021 को उसे अवस्थी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक प्लास्टिक के झोले में 21 क्वार्टर देसी शराब बरामद हुई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान इरशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने इसे लघु अपराध की श्रेणी में माना और इरशाद को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड जमा करने के बाद उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया।