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Banda News: आरटीई सूची से बाहर हुए स्कूल, बच्चे प्रवेश से वंचित

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संवाद न्यूज एजेंसी
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जसपुरा। शासन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रयास करता है। इसके अंतर्गत चयनित स्कूलों में करीब 25 फीसदी सीटें ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। लेकिन जसपुरा ब्लॉक के निजी विद्यालय आरटीई की सूची से बाहर हैं, जिससे गरीब परिवार के बच्चे प्रवेश से वंचित हो रहे हैं।
शासन ने वर्ष 2026-27 सत्र के लिए आरटीई के तहत पहली लॉटरी सूची जारी की है। इसमें ब्लॉक के तीनों क्लस्टर जसपुरा, रामपुर और सिंधन कलां के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल पोर्टल की सूची में शामिल नहीं हैं।
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ऐसे में अभिभावकों के पास अपने बच्चों का आवेदन करने का विकल्प नहीं बचा है। इससे मजदूर और किसान परिवारों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सीधा असर पड़ रहा है।
आरटीई के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। सरकार इन बच्चों की फीस और अन्य शैक्षिक खर्च का भुगतान करती है।
इसके बावजूद यदि विद्यालय सूची में शामिल नहीं किए गए तो यह नियमों की अनदेखी है। ग्रामीणों ने इस बार भी उम्मीद टूटने पर निराशा व्यक्त की है। कई अभिभावक जानकारी के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर भटक रहे हैं।
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क्षेत्र के समाजसेवी राकेश बाजपेयी ने इस मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस पर ध्यान न दिया तो दर्जनों पात्र बच्चे अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। बाजपेयी ने जिला प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को योजना का लाभ मिल सके।
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