बांदा। गृह कलह में पति ने नाराज होकर पत्नी के गले में सांग मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास सुनाया है। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसकी अदायगी न होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
वहीं, दोषी पति का जेल भेज दिया गया। अतर्रा थाना क्षेत्र के चक्की पुरवा अंश बल्लान निवासी मृतका के पुत्र ने शिवबरन वर्मा ने 10 जून 2023 को तहरीर देकर थाना अतर्रा मे प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उसी दिन भोर के 4 बजे उसकी माता व पिता में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। पिता सूरजबली आवेश में आकर प्यासी देवी के स्थान से सांग निकालकर उसकी मां के बाएं हाथ व गले में वार कर उसे घोंप दिया। जिससे उसकी मां मीरा की मौके पर मौत हो गयी। यह घटना श्यामलाल के दरवाजे के सामने की गयी थी। मामले के विवेचक तत्कालीन एसआई अरविंद कुमार सिंह ने अदालत में 23 जून 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दोषी के विरूद्व अदालत में 18 अक्टूबर 2023 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने अपने 23 पृष्ठीय फैसले में पत्नी की हत्या में पति सूरजबली को दोषी पाकर सजा सुना दी।