बांदा। पैलानी थाना क्षेत्र के खैरेई गांव में केन नदी की जलधारा रोककर खनन करने पर पट्टाधारक और खदान संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। तहसीलदार पैलानी और खान निरीक्षक ने पट्टा क्षेत्र में जांच की तो नदी के बीच जलधारा रोककर रास्ता बनाकर मौरंग का खनन हो रहा था। जांच के दौरान खदान संचालक अशोक कुमार मौजूद था। जलधारा रोककर बनाया गया रास्ता अधिकारियों तो तोड़वा दिया और खान निरीक्षक गौरव कुमार गुप्ता ने पट्टाधारक और खदान संचालक के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। (संवाद)