बांदा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने और निकाह कराने के प्रयास के मामले में बुधवार को पीडि़ता को न्यायालय में पेश किया गया। यहां उसके धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए गए। बयान के बाद पुलिस ने उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया है।
बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 11 वर्षीय बालिका मान्यता प्राप्त मदरसे में 7वीं की छात्रा है। उसे कमासिन थाना क्षेत्र के साडासानी गांव का रहने वाला साहिल (19) बहलाफुसलाकर 30 जून को गांव से ले गया था। आरोपी के मौसेरे भाई की बालिका के गांव में ससुराल है। इस वजह से उसका गांव में आना-जाना था। आरोपी युवक उसे लेकर बांदा आया था।
यहां से उसे पूना ले गया था। वहां किराए का कमरा लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुत्री के लापता होने पर माता-पिता ने अपहरण की धारा में साहिल के खिलाफ बबेरू कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से पुलिस बालिका की तलाश कर रही थी। पुलिस द्वारा आरोपी के घर व रिश्तेदारी में दबिश देने से उसके रिश्तेदारों ने उसे पूना से बुला लिया था।
आरोपी नौ जुलाई को बालिका को लेकर अपने मामा सिमौनी गांव निवासी अनवर के घर पहुंचा था। यहां 10 जुलाई को उससे निकाह की तैयारी की जा रही थी। तभी बबेरू पुलिस ने छापा मारकर बालिका को बरामद कर लिया था और मौलवी व आरोपी समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। बालिका को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में जिला महिला अस्पताल स्थित वन स्टाप सेंटर में रखा था। यहां उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था। बुधवार को बालिका को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। यहां बयान दर्ज किए गए। बाद में उसे माता-पिता की सुपुर्दगी में दिया गया है।