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किशोरी से दुष्कर्म में दस वर्ष की कैद

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बांदा। किराए पर रह रही अनुसूचित जाति की 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मकान मालिक के बेटे को अब 10 साल जेल में रहना होगा। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतेगा। घटना के बाद करीब चार वर्ष से अभियुक्त जेल में है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले में मजदूर पेशा महिला किराए के मकान में रहती थी। 1 नवंबर 2016 को मकान मालिक का 26 वर्षीय पुत्र चंदन राजपूत उसके घर आया और उसकी पुत्री को पकड़कर कमरे घसीट ले गया। मुंह में कपड़ा बांधकर दुष्कर्म किया।
इसी बीच बाहर बैठी मां आहट पाकर अंदर पहुंची तो उसे धौंस धमकी दी। 3 नवंबर को मां ने कोतवाली में धारा 376 (2)(1) आईपीसी व 4 पॉक्सो एक्ट तथा एससीएसटी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। 9 नवंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और किशोरी का डाक्टरी परीक्षण कराकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रामसुफल सिंह व चुनुबाद प्रसाद ने 6 गवाह पेश किए।
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दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी चंदन राजपूत को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया।
जुर्माना न देने पर एक वर्ष और जेल में रहना होगा। आरोपी जेल में है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए।
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