बांदा। रेलवे कोर्ट ने चोरी व माल बरामदगी के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर दो अभियुक्तों को सजा व जुर्माना से दंडित किया है।
जीआरपी थानाध्यक्ष नवेंदु शेखर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के शंभू नगर निवासी कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र सुरेश को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। जिसके पास से चोरी के मोबाइल मिले थे। इसी प्रकार जीआरपी ने गिरवां थाना क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी दीपक आरख पुत्र भगवत आरख को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों में सुनवाई करते हुए एसीजेएम रेलवे सुचेता चौरसिया ने कारित अपराध का दोषी पाए जाने पर छह-छह माह की कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को 15 दिन कारावास की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि यह अभियान आपरेशन कंविक्शन के तहत अभियोजन की पैरवी से संभव हो पाया है।