दलित युवती के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न देने पर छह माह और जेल में रहना होगा।
बबेरू क्षेत्र के एक गांव की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 सितंबर 1999 की शाम वह शौच को जा रही थी तभी गांव के एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और बुरी नियत से घसीटकर खेत ले जाने लगा। उसने शोर मचाया तो तमंचे की बट सिर में मार दी।
इसी बीच खेत में काम कर रहे लोगों और उसके पति ने उसे घेर लिया और आरोपी को तमंचा समेत आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती का डाक्टरी परीक्षण कराया।
विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी नवीन दुबे ने पांच गवाह पेश किए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) राम कुमार ने आरोपी को यह सजा सुनाई। जुर्माने की रकम से 5000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। ब्यूरो