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ट्रांजिस्ट रिमांड खारिज, आरोपी को मिली जमानत

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बांदा। मशहूर फिल्म अभिनेता व गायक किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार के घर चोरी के आरोपी युवक की ट्रांजिट रिमांड रेलवे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर जमानत दे दी। बृहस्पतिवार को मुंबई पुलिस ने आरोपी को रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि मुंबई पुलिस आरोपी के पास से बरामद सामान के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जबकि आरोपी ने सामान के सारे साक्ष्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिए।
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मुंबई के सांताक्रूज (वेस्ट) निवासी मरहूम फिल्म अभिनेता व गायक किशोर कुमार के बेटे अमित अमित कुमार की बेटी वृंदा गांगुली ने सांताक्रूज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बांदा जनपद के अछरोड़ गांव व हाल मुकाम निम्नीपार निवासी हरनारायण यादवघर पर नौकरी करता था। 16 मार्च को गांव जाने को कहकर घर से निकल गया। आरोप लगाया कि हरनारायण घर से करीब सवा लाख रुपये का गृहस्थी सामान चोरी कर ले गया था। मुंबई पुलिस की सूचना पर जीआरपी बांदा पुलिस ने आरोपी को बुधवार की सुबह तुलसी एक्सप्रेस से उतरते ही गिरफ्तार कर उसके पास मिले सामान को सुरक्षित कर लिया था। मुंबई पुलिस ने यहां बृहस्पतिवार को रेलवे मजिस्ट्रेट प्रेम बहादुर सिंह की अदालत में आरोपी को पेश किया और ट्रांजिट रिमांड का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने पुलिस प्रपत्रों के अभाव में ट्रांजिट रिमांड खारिज कर दी और आरोपी को 25 हजार रुपये जमानत दाखिल करने व इसी धनराशि का प्रतिभूति दाखिल करने के पश्चात रिहाई के आदेश दिए। वही मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में आरोपी को हिदायत दी कि वह मिले सामान में किसी तरह की तब्दीली नहीं करेगा। मुंबई अदालत में उपस्थित होकर सामान को दिखाएगा। हाई प्रोफाइल इस मामले को लेकर सारा दिन रेलवे कोर्ट के बाहर अफरातफरी का माहौल रहा। सभी की निगाहें कोर्ट के निर्णय पर टिकी थीं।
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