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युवती और सहयोगियों के विरुद्ध रिपोर्ट के आदेश

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बांदा। हनीट्रैप के जाल में फंसाकर युवक को जेल की सलाखों तक पहुंचाने वाली युवती और उसके सहयोगियों के खिलाफ भी अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिए हैं। जमानत पर छूटकर आने के बाद आरोपी ने अदालत में अर्जी दी थी। उधर, कोतवाली इंसपेक्टर का कहना है कि फिलहाल उन्हें आदेश की जानकारी नहीं है।
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कन्नौज जिले के तिर्वा थानांतर्गत कपूर पुरवा निवासी संजय सिंह ने यहां विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में अधिवक्ता के जरिए धारा 156(3) में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया है कि फर्जी नाम से फेसबुक आईडी बनाकर एक युवती ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। 8 फरवरी को झांसा देकर युवती ने उसे बांदा शहर के एक मोहल्ले बुलाया। वह उससे मिलने पहुंचा तो वहां युवती के अलावा तीन-चार अन्य लोग भी मौजूद थे। उससे पांच लाख रुपये की मांग की गई। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की। चेन, रुपये, फोन व अन्य सामान छीन लिया। रुपये की मांग पूरी न होने पर उल्टा युवती ने शहर कोतवाली में उसके खिलाफ छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। जमानत पर छूटने के बाद उसने (संजय सिंह) अधिवक्ता शीलेंद्र सिंह परिहार के जरिए अदालत में अर्जी दी है। न्यायाधीश ने उसकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए 16 मार्च (मंगलवार) को युवती समेत उसके पति व सहयोगियों के विरुद्ध शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। युवती समेत आरोपी सीमावर्ती फतेहपुर जनपद के ललौली थानांतर्गत एक गांव के बताए गए हैं। उधर, कोतवाली इंसपेक्टर जयश्याम शुक्ला ने बताया कि आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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