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पूर्व सीओ को 4.84 लाख देने के आदेश

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बांदा। सेवाकाल के दौरान पुलिस उपाधीक्षक द्वारा 2 लाख 42 हजार के बनवाए गए किसान पत्र निर्धारित अवधि पूरी होने पर दोगुना होने पर डाक विभाग कर्मियों ने फर्जी खाता खोलकर यह रकम निकाल ली।
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रिटायर्ड सीओ द्वारा उपभोक्ता आयोग में दायर याचिका पर आयोग ने डाक विभाग को एक माह के अंदर पूरी राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 5 हजार रुपये हर्जाना और 5 हजार रुपये अधिवक्ता की फीस देने को कहा है।
शहर के झील का पुरवा निवासी रामकुमार सिंह भदौरिया ने आयोग में दायर केस में कहा था कि उनके किसान पत्र परिपक्व होने पर डाक विभाग के स्थानीय सहायक पोस्टमास्टर ने खाता खोलकर पूरी रकम 25 अप्रैल 2009 को निकाल ली।
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उधर, डाक विभाग कर्मी ने आयोग में सफाई में कहा कि पूरा भुगतान किया गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के बाद सोमवार को आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने आदेश दिया कि एक माह के अंदर किसान पत्र की राशि 4.84 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ अदा करें। मानसिक पीड़ा और अधिवक्ता फीस के लिए भी 5-5 हजार रुपये देने को कहा। यह जानकारी आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।
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