बांदा। खनिज अधिकारी को सर्किट हाउस में बंधक बनाकर मारपीट करने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के विचाराधीन मामले मेें गुरुवार को एमपीएमएलए कोर्ट गरिमा सिंह की अदालत ने पूर्व विधायक बृजेश प्रजापति के के खिलाफ गैरजमानती बारंट जारी करने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक अंबिका प्रसाद व्यास ने बताया कि 2020 में खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह बांदा मे तैनात थे। खनिज अधिकारी से मौरंग खदान के प्रति पट्टे पर 50 लाख रुपये बृजेश प्रजापति सहित अन्य आरोपी गण मांग कर रहे थे। मांग न पूरी करने पर पूर्व विधायक अपने साथियों सहित उसे मवई स्थित सर्किट हाउस में बुलाकर व बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की थी।
खनिज अधिकारी ने पूर्व विधायक समेत छह के विरुद्ध कोतवाली नगर मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले का आरोप पत्र एमपीएमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई गुरुवार को होनी थी। जिसमें पूर्व विधायक अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस पर अदालत ने गैरजमानती वारंट जारीकर पूर्व विधायक चार अक्टूबर 2023 को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है।