बांदा। कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में आरोपी अतर्रा निवासी प्रवीण गुप्ता उर्फ लकी की जमानत अर्जी पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को जमानत देने की मांग की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं सुनाया। सूत्रों के अनुसार, मामले में अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है।
प्रवीण गुप्ता की जमानत अर्जी बीते माह बांदा की आवश्यक वस्तु अधिनियम संबंधी अदालत से खारिज हो गई थी। इसके बाद बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। इस पर बांदा पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई थी। सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख निर्धारित थी। तीन सितंबर को बिसंडा क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास एसटीएफ ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी थी।
कार्रवाई में 250 पेटियों में रखी 30 हजार बोतलें बरामद की गई थीं। इसके बाद मामले की जांच में कई आरोपियों के नाम सामने आए और गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों और सिरप की आपूर्ति के संबंध में जांच कर रही है।