बांदा। नगर पंचायत नरैनी के चेयरमैन मूलचंद्र सोनकर को ठेकेदार के भुगतान में देरी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलब किया है। उन्हें 16 अप्रैल को अनुपालन आख्या के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुरेश कुमार पटेल बनाम मूलचंद्र सोनकर प्रकरण की सुनवाई की। अदालत ने पाया कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के बावजूद ठेकेदार का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया। इसे गंभीर मानते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई पर आरोप तय करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई से पहले भुगतान कर दिया जाता है तो संबंधित पक्ष हलफनामा दाखिल कर सकता है। अन्यथा चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देना होगा। चेयरमैन मूलचंद्र सोनकर ने कहा कि मामला उनके कार्यकाल से पहले का है फिर भी न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए बकाया भुगतान शीघ्र कराया जाएगा।