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Banda News: नाबालिगों को ई-रिक्शा न चलाने की हिदायत

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बांदा। यातायात प्रभारी ऋषि देव सिंह ने रविवार को अपनी टीम के साथ शहर के बाबूलाल और कालूकुआं चौराहे पर ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इसके साथ ही नाबालिगों को ई-रिक्शा न चलाने की हिदायत दी। कहा कि पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
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यातायात प्रभारी ने ई-रिक्शा चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। ऐसे चालक जो नाबालिग हैं, उनको ई-रिक्शा न चलाने की हिदायत दी गई। साथ ही उनके परिवार वालों को बुलाकर कहा गया कि नाबालिग बच्चों को ई-रिक्शा चलाने के लिए न भेजें। कहा कि दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन के साथ ही ई-रिक्शा चलाते हुए 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 25 साल की उम्र होने तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेगा। कानून के आधार पर धारा 125 के तहत कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान है, इसमें 25000 रुपये का जुर्माना भी तय है। यातायात प्रभारी ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने की बात कही।
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