बांदा। मंगलवार को सुबह 7 बजे तक चलने वाले 83 घंटे के लॉकडाउन में 48 घंटे और बढ़ा दिए गए। अब गुरुवार को 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन से शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सन्नाटा रहा। रोजेदारों ने रोजा और नमाज घरों में अदा किया। जरूरतमंद लोग ही निकले। रोडवेज बस अड्डे व रेलवे स्टेशन पर स्थानीय यात्री नहीं दिखाई दिए।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शासन के आदेश पर 48 घंटे का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। यह मंगलवार को सुबह 7 बजे से लागू हुआ। कर्फ्यू शुरू होते ही मंडल मुख्यालय की सड़कों पर पुलिस और प्रशासन के अफसरों की गाड़ियों के हूटर बजने लगे। डीएम के जारी आदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य किसी को कर्फ्यू अवधि में आवागमन की अनुमति नहीं होगी। लॉक अवधि बढ़ाने से सहालग सीजन में लोग खरीदारी से महरूम हुए। अब सप्ताह में महज दो दिन ही लोगों को खरीदारी के लिए मिलेंगे।
मास्क न लगाने पर होगा जुर्माना
बांदा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी। पहली बार अनुपालन न करने पर 1000 रुपये जुर्माना व दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
सशर्त रहेगी अनुमति
बांदा। शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 व्यक्ति और खुले स्थान पर 100 व्यक्तियों का मास्क के साथ अनुमति। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। परिवहन निगम की बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ चलाने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
नियमों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई
बांदा। 83 घंटे के लॉकडाउन के दौरान जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया कि वह अपने क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन कराएं।