बांदा। महिला के दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित श्रीपाल सिंह की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 31 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वह शौच के लिए घर से बाहर कुछ दूर खेतों की तरफ गई थी तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही चंद्रभान उर्फ दीप्ति पुत्र जग्गा उर्फ जगत प्रसाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला।
मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक रूकुमपाल सिंह ने की। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने चंद्रभान को दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।