बांदा। किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 25 साल के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि 20 मई 2019 को अतर्रा कोतवाली क्षेत्र में टेंपो सवार किशोरी का अपहरण कर लिया गया था। इस संबंध में पीड़िता की मां की तहरीर पर शहर कोतवाली क्षेत्र के खुटला मोहल्ला निवासी जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 23 जून 2019 को पीड़िता को बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए गए। इसके बाद दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी गई। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामेंद्र तिवारी ने की थी। साक्ष्यों का प्रभावी संकलन कर न्यायालय में 29अगस्त 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल निर्मला व पैरोकार कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह के अथक प्रयासों से दोषी को न्यायालय एएसजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने सजा सुनाई है।