बांदा। चोरी व माल बरामदगी के आरोपी को जुर्म साबित हो जाने पर एसीजेएम रेलवे सुचेता चौरसिया ने छह माह की कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। थानाध्यक्ष नवेंदुशेखर ने बताया कि जीआरपी पुलिस ने गिरवां थाना क्षेत्र के सहेवा गांव निवासी दीपू आरख को चोरी के माल के साथ पकड़ा था। अभियोजन की पैरवी से आरोपी को सजा व जुर्माना हो सका।