बांदा। पांच माह के बच्चे की केन नदी की चट्टान में पटक कर हत्या के जुर्म में पिता को शनिवार को जिला जज ने उम्र कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह और कैद होगी।
घटना पैलानी थाना क्षेत्र की है। 24 दिसंबर 2017 को रन्नो पत्नी सीताराम निषाद (मोहारी, फतेहपुर) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री भूरी की शादी खप्टिहा कलां गांव निवासी शिवनरेश उर्फ बंदरा के साथ की थी। उसी दिन वह पुत्री की ससुराल आई हुई थी।
पुत्री के पांच माह का बच्चा था। उसी को देखने वह आई थी। इसी बीच शराब के नशे में उसका दामाद शिवनरेश निषाद आया और उससे अभद्रता करने लगा। भूरी की गोद से बच्चे को छीन लिया और केन नदी की तरफ चला गया। शाम करीब पौने 5 बजे वहां चट्टान पर पटक कर उसकी हत्या कर दी।
गांव की बालिका ने यह घटना देखी और भागकर परिजनों और गांव वालों को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने 9 गवाह पेश किए। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवनरेश को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। घटना के बाद से वह जेल में है।