बांदा। मायके से घर लाते समय रास्ते में पत्थर से सिर कूंचकर पत्नी की हत्या करने और शव पेड़ पर लटकाने के अभियुक्त को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पत्नी के हत्यारे पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस राशि में से 75 फीसदी रकम मृतका के आश्रितों को देने का आदेश है।
फतेहगंज (बांदा) के गोबरी निवासी श्रीपाल उर्फ मुन्ना मवासी पुत्र रमेश ने 24 वर्षीय पत्नी ममता की हत्या 20 जनवरी 2015 को थी। वारदात की एफआईआर मध्य प्रदेश के सतना जिले में बरौंधा थाना क्षेत्र के किशनपुर निवासी ममता के चाचा विनय कुमार मवासी ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि श्रीपाल ने मायके से अपने घर ले जाते समय रास्ते में ममता का सिर पत्थर से कुचल कर मार डाला था। यही नहीं उसका शव रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका दिया था।
पुलिस की जांच में पता चला कि चरित्र पर शक करते हुए उसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या के इस मामले में विवेचना पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सहायक शासकीय अधिवक्ता कैलाश चौबे ने अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए पांच गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने श्रीपाल को उम्रकैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जमानत पर चल रहे श्रीपाल को सजा के एलान के साथ जेल भेज दिया गया।