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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कैद

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बांदा। पत्नी की पीटकर हत्या के जुर्म में पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। आरोपी ने शादी के करीब 12 साल बाद पत्नी की हत्या की थी। पति जेल में है। जमानत नहीं हुई।
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गिरवां थाना क्षेत्र के बिगहना गांव के मिश्रीलाल ने शहर कोतवाली में 29 मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बांदा शहर के बंगालीपुरा निवासी दामाद सुरेश पुत्र हीरालाल ने उसकी बेटी कुंती उर्फ कंचन की हत्या कर दी। बताया था कि शादी करीब 12 वर्ष पूर्व की थी।
शादी के बाद से ही ससुराल में पति, ससुर, जेठ और देवर आदि कुंती का उत्पीड़न करते थे। इस पर कुंती मायके आ गई तो 22 अप्रैल 2017 को पति सुरेश, ससुर हीरालाल और समधिन चुन्नी मायके आकर उसे इस वादे पर ससुराल ले गए कि कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी 28 मई 2017 की रात कुंती के साथ मारपीट की। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसी रात अस्पताल में कुंती की मौत हो गई।
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पुलिस ने पति, ससुर, जेठ और देवर पर हत्या की धारा 302 की रिपोर्ट दर्ज की। पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत न होने से वह अभी भी जेल में है। पुलिस ने तफ्तीश में धारा 304 निरुद्ध करते हुए पति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
अन्य आरोपियों को क्लीनचिट दे दी। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। इनमें कुंती की नाबालिग बेटी पलक चश्मदीद गवाह के रूप में शामिल रही। बुधवार को अपर जिला जज ने आरोपी पति को धारा 304 में उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना न देने पर दो माह की कैद और होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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