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Banda News: दहेज के लिए बहू की हत्या में पति और ससुर को 10-10 साल की कैद

Sat, 31 Jan 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
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बांदा। दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के दो साल बाद एक बहू के फंदा लगाकर हत्या करने के मामले में पति दिनेश और ससुर राजकरन को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास की सुनाया है। साथ ही दोनों पर विभिन्न धाराओं में सजा के अलावा 4-4 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पैलानी थाना क्षेत्र के हरबंशपुरवा मजरा सिंधनकला की यह घटना है। मृतका सोनम देवी की मां की ओर से दर्ज कराई गई तहरीर के अनुसार सोनम की शादी वर्ष 2019 में मरका थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी दिनेश पुत्र राजकरन निषाद के साथ हुई थी। शादी के समय दान-दहेज और एक भैंस दी गई थी।
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शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। ससुराल वालों का कहना था कि लड़के को व्यापार करना है, जिसके लिए रुपयों की जरूरत है। मृतका के मायके वालों ने अपनी आर्थिक असमर्थता जताते हुए दहेज देने में असमर्थता व्यक्त की।
इसके बावजूद ससुराल वाले सोनम को दहेज के लिए लगातार मार पीटकर प्रताड़ित करते रहे। आरोप है कि पति दिनेश, ससुर राजकरन, सास सुरजकली और देवर संजय लगातार दहेज के लिए सोनम को पीटते रहे।
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15 मई 2021 को ससुरालवालों ने सोनम को फंदे पर लटका दिया। पड़ोसियों की मदद से उसे फंदे से उतारा गया, तब वह जीवित थी। पड़ोसियों और देवर ने उसे अस्पताल पहुंचाया। तबीयत बिगड़ने से 17 मई 2021 को उसे हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 21 मई 2021 को उसकी मृत्यु हो गई।
इसके बाद मृतका की मां चुनकी पत्नी सौखीलाल ने थाना मरका और क्षेत्राधिकारी बबेरू में दहेज लोभियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचक ने जांच के दौरान सास और देवर के खिलाफ एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी लेकिन पति दिनेश और ससुर राजकरन के खिलाफ 4 दिसंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामले में दोनों के विरुद्ध 11 मई 2022 को आरोप तय किए गए।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण चंद्रपाल द्वितीय ने अपने 35 पृष्ठों के फैसले में पति दिनेश और ससुर राजकरन निषाद को दोषी पाया।
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अदालत ने दोनों को दहेज हत्या के मामले में 10-10 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
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