बांदा। नाबालिगों से यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार 17 जुलाई को होगी। इस मुकदमे में यौन शोषण में फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन और दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कराया था। पूर्व में हुई तारीखों में दोषी रामभवन के अधिवक्ता अदालत में इस मुकदमे से रामभवन को अलग करने की अर्जी दे चुके हैं, लेकिन उनकी अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया था।
सीबीआई का आरोप है कि निलंबित जेई रामभवन ने नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने के बाद उनके वीडियो और अश्लील फोटो को दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ को भेजता था। आकिफ उसे इंटरनेट में डालकर विदेश में भेजा करता था। इस काम उन्होंने लाखों रुपये कमाए थे। इसका आरोप पत्र सीबीआई ने अदालत में प्रस्तुत किया था। इस पर आईटी एक्ट का मुकदमा चल रहा है। पूर्व में पाॅक्सो एक्ट की विशेष अदालत नाबालिगों के यौन शोषण में जेई को फांसी की सजा सुना चुकी है।