गैंगस्टर के दो दोषियों को न्यायालय ने चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के जामू गांव निवासी भूरा उर्फ अरविंद लोध व अर्जुन लोध को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।