बांदा। अपर सत्र न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती ने लेन-देन के विवाद में सिर में लाठी मारकर घायल करने पर दोषी को चार साल की सजा व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
कालिंजर थाना क्षेत्र के गांव नीबी निवासी रमाकांत ने कालिंजर थाने में 29 अप्रैल 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था कि 28 अप्रैल को उसका भाई अंबिका प्रसाद गांव के हनुमान मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी गांव के रामफल व उसका पुत्र दीलचंद्र वहां पहुंचे और रुपये के लेन-देन को लेकर अंबिका प्रसाद से बहस करने लगे।
विवाद बढ़ने पर पिता-पुत्र गाली देने लगे, अंबिका ने विरोध किया तो दीलचंद्र ने उसके सिर में लाठी मार दी थी। इससे अंबिका गंभीर घायल हो गए। इस मामले में आरोप पत्र 17 जुलाई 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दौरान मुकदमा विचारण आरोपी रामफल की मौत हो गई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी दीलचंद्र को चार साल के कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सजायाबी वारंट बनाकर दोषी को जेल भेज दिया है।