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Banda News: हत्या में चार को आजीवन कारावास

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बांदा। जमीन बंटवारे में हुई हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा को मुआवजा स्वरूप पाने का अधिकारी होगा।
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बबेरू थाना क्षेत्र के भदेहदू गांव निवासी प्रमोद कुमार पटेल ने 10 जुलाई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि नौ जुलाई 2018 की रात्रि 8ः30 बजे खाना खाकर गांव की नहर रोड के किनारे विष्णु आरख की झोपड़ी में सो रहे थे। मेरा छोटा भाई कुलदीप सुबह 6 बजे मामा के यहां ग्राम कैरी चला गया था।
पिताजी रामदीन घर के बगल में रोड के किनारे पुलिया के पास चारपाई डालकर सो रहे थे। 10 जुलाई 2018 समय करीब 4ः45 बजे प्रातः पिता जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी सियादुलारी व छोटे भाई की पत्नी मनीषा ने छत से देखा कि उनके दादा का लड़का अरुण, अजय व विजय व संजय जो मेरे पारिवारिक हैं। इनसे हमारा खेतों के बटवारे को लेकर रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश को लेकर उक्त चारो लोगों ने एकराय होकर लाठी-डंडा व बैट बल्ला से पीट-पीट कर पिता की हत्या कर दी है।
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मामले का आरोप पत्र न्यायालय में विवेचक द्वारा चारों के विरुद्ध पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 21 पृष्ठीय फैसले में हत्या में दोषी अरुण, अजय, संजय, विजय को सजा सुनाई। सभी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
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