बांदा जिले में गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप के दोषी पाए गए दो भाइयों को विशेष न्यायाधीश ने पांच साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। वहीं, जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त जेल भुगतना होगी।
विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के बिसंडी गांव निवासी सगे भाई मुन्नू व चुन्नू के विरुद्ध छह से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं। वहीं हत्या जैसे गंभीर अपराध में आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है।
अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) गुणेंद्र प्रकाश ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। यह भी आदेश दिए हैं कि इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।