बांदा। सात साल पूर्व घर में घुसकर माता-पिता व पुत्री पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पांच भाइयों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. बब्बू सारंग की अदालत ने पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा के साथ ही 26,500 का जुर्माना प्रत्येक दोषी पर लगाया। जुर्माना की संपूर्ण धनराशि तीनों पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। पांचों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
जानकारी के मुताबिक मटौंध थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा निवासी केदार पुत्र दल्लू पाल ने 9 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि आठ मई 2018 को समय करीब 7 बजे शाम मोहल्ले के पिंटू, राजू, चेला पुत्रगण बिंदा यादव, लालबहादुर व कल्लू पुत्रगण रामेश्वर यादव घर के अंदर घुस गए और पुत्री पुष्पा, पिता दल्लू, मां कमला को मारपीट कर जख्मी कर दिया था। मां का उपचार जिला अस्पताल में जबकि पिता का उपचार कानपुर में हुआ था। इस मामले का आरोप पत्र विवेचक सुल्तान सिंह ने पेश किया। सभी के विरुद्ध 15 सितंबर 2018 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 25 पृष्ठीय फैसले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।