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83 घंटे के लॉक से पहले बाजार गुलजार

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बांदा। शुक्रवार रात 8 बजे से 83 घंटे का लॉक (कोरोना कर्फ्यू) शुरू हो गया। यह मंगलवार को सुबह सात बजे तक रहेगा। लॉक से पूर्व शुक्रवार को दिन में बाजार में अच्छी-खासी भीड़ रही। लोग अपनी जरूरत का सामान मुहैया करते दिखाई दिए। बाजार में आने वाले 80 फीसदी ग्राहक मास्क लगाए रहे। हालांकि सामाजिक दूरी का पालन नहीं दिखाई दिया।
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कोरोना कर्फ्यू शुरू होते ही मंडल मुख्यालय की सड़कों पर पुलिस और प्रशासन के अफसरों की गाड़ियों के हूटर गूंजने लगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य किसी को कर्फ्यू अवधि में आवागमन की अनुमति नहीं होगी। उधर, 83 घंटे के कर्फ्यू के मद्देनजर शुक्रवार को दिन में बाजार गुलजार रहा। सहालग के चलते दुकानों में ग्राहकों की भीड़ रही। ईद की तैयारी को लेकर कपड़ा दुकानों में भी खरीदारों का जमघट रहा। अधिकांश लोग मास्क लगाए नजर आए। सबसे ज्यादा भीड़ दवा और किराना दुकानों में देखने को मिली। हालांकि, यहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया। दुकानों के बाहर गोले भी नहीं बनाए गए थे।
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दुकानदारों की रही चांदी
83 घंटे के कर्फ्यू से पहले दुकानदारों की खासी चांदी रही। पान-गुटका दुकानदारों के यहां तो माल ही नहीं बचा। रोजेदारों ने भी तीन दिन का सहरी और इफ्तार का सामान जुटाया। सिंवई और खजूर आदि की दुकानों में भीड़ रही। दुकानदारों ने भी आपदा को अवसर में बदलते हुए जमकर कारोबार किया। इस बार पहले से निर्धारित अवधि होने से लोगों के चेहरों में संतोष भी दिखाई दिया। हालांकि, मास्क न लगाने पर जुर्माने का खौफ भी दिखाई दिया।
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ये रहेगी अनुमति
आवश्यक सेवाओं/त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य मतगणना पार्टियों, एजेंटों, स्वास्थ्य, सफाई से जुड़े कर्मियों, समाचार पत्र वितरकों/मीडिया कर्मियों आदि को आवागमन की अनुमति रहेगी।
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मास्क न लगाए मिले तो जुर्माना
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी। पहली बार अनुपालन न करने पर 1000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
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शादी के लिए सशर्त अनुमति
शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 व्यक्ति और खुले स्थान पर 100 व्यक्तियों का मास्क के साथ अनुमति। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। परिवहन निगम की बसों को 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ चलाने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचयपत्र के आधार पर अनुमति होगी।
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नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
83 घंटे के लॉक/कर्फ्यू के दौरान जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया कि वह अपने क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन कराएं।
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