हमीरपुर। नाबालिग ममेरी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ शादी रचाने के मामले में अदालत ने आरोपी दो भाइयों को पांच साल के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेश स्वरूप चौरसिया ने बताया कि बांदा जनपद के जसपुरा थानाक्षेत्र के झझरीपुरवा गांव निवासी दिनेश व उसका भाई सियाराम चार सितंबर 2013 को सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव से नाबालिग ममेरी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गए।
उसके बाद दिनेश ने उसके साथ शादी कर ली जिसकी रिपोर्ट किशोरी की मां ने थाने में दिनेश व सियाराम के खिलाफ दर्ज कराई। इसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम विजयपाल सिंह ने आरोपी दिनेश को पांच साल सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि सियाराम को तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।