बांदा। कोतवाली से जमानत कागजात गायब होने पर अदालत ने कोतवाली प्रभारी केपी सिंह को एक लाख रुपये हर्जाना, विभागीय जांच व अपराधिक मुकदमा दर्ज करने को नोटिस जारी किया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की अदालत में एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त सुरेश सोनी की 8 अगस्त 2016 को जमानत अर्जी मंजूर की गई थी। अदालत ने जमानतदारों के कागजात सत्यापन के लिए कोतवाली भेजे थे।
उधर, कोतवाली से यह कागजात गुम हो गए। कोतवाली प्रभारी केपी सिंह ने अदालत में अर्जी देकर दूसरी प्रति जारी करने की फरियाद की। न्यायाधीश ने कोतवाली प्रभारी को जारी नोटिस में कहा है कि इस लापरवाही से अभियुक्त सुरेश कुमार सोनी को लगभग 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना पड़ा। न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि 29 सितंबर 2016 को वह न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। क्यों न उनसे क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये वसूल कर पीड़ित को दिलाए जाएं ? साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कराई जाए और प्रथम दृष्टया आईपीएस की धारा 409 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जाए ?