बांदा। नशीले पदार्थ के मामले में गवाह तत्कालीन जीआरपी थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह गैरजमानती वारंट के बाद भी अदालत में हाजिर नहीं हो रहे। दूसरी तरफ कानपुर नगर के एसएसपी और वहां की ही रामादेवी पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा उनके बारे में भेजी गई रिपोर्ट भ्रम पैदा कर रही हैं। न्यायाधीश ने एसपी और चौकी प्रभारी ने 8 अप्रैल में तलब किया है।
यहां जीआरपी में थानाध्यक्ष रहे राजेश कुमार सिंह ने 5 जनवरी 2011 को महोबा निवासी राधेश्याम सिंह को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी तभी से जेल में है। अब इस मामले मेें उक्त थानाध्यक्ष से अदालत में जिरह होनी है।
कई तारीखें पड़ने के बाद भी वह अदालत उपस्थित नहीं हो रहे। इस बीच कानपुर के एसएसपी शलभ माथुर ने यहां अदालत को रिपोर्ट भेजी है कि दरोगा राजेश सिंह वीवीआईपी ड्यूटी कर रहे हैं।
दूसरी तरफ रामादेवी कानपुर के चौकी प्रभारी देवनारायण द्विवेदी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उप निरीक्षक राजेश सिंह का आपरेशन हुआ है और वे चल फिर नहीं सकते। विशेष न्यायाधीश (डकैती) नरेंद्र कुमार झा ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए केस रजिस्टर करने के साथ ही एसएसपी और चौकी प्रभारी को 8 अप्रैल को अदालत में तलब किया है।