बांदा। आधा क्विंटल से अधिक गांजा बरामद होने पर अभियुक्त को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक तत्कालीन कमासिन थानाध्यक्ष रामेश्वर मौर्य ने 26 नवंबर 2009 को एसआई महताब व कांस्टेबलों के साथ छिलोलर गांव में शिवराज सिंह उर्फ लड़कू पुत्र रामभवन सिंह को 51 किलो हरा गांजा के साथ गिरफ्तार किया था।
विवेचना के बाद अदालत में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत आरोपी शिवराज के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामला सेशन कोर्ट में सुपुर्द होने के बाद अपर सत्र न्यायधीश केके अस्थाना की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता मूचलंद्र कुशवाहा ने पांच गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने सोमवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त शिवराज को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया।