बांदा। एडीएम कोर्ट ने मिलावट करने वाले छह व्यवसायी पर जुर्माना किया गया। इसके अलावा दूध, मिठाई, पनीर आदि खाद्य वस्तुओं के नमूने जांच में फेल पाए जाने पर सात व्यवसायियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एडीएम ने व्यवसायियों को 29 सितंबर तक अपना पक्ष रखने का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि हाजिर न होने पर एक पक्षीय फैसला किया जाएगा।
एडीएम कोर्ट में मिलावट संबंधी छह मुकदमे दर्ज किए गए थे। एडीएम ने शिवशंकर लाल शिवहरे, रमेश गुप्ता व शिवसागर (अतर्रा) पर क्रमश: 50, 20 और 25 हजार, नत्थू प्रसाद गुप्ता (कटरा) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है। बाबूलाल शिवहरे (अर्जुनाह) पर 25 हजार और एक अन्य व्यवसायी से 50 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहीत अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा ने बताया कि पिछले दिनों भेजे गए खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट आई है।
इसमें से सात नमूने फेल पाए गए। एडीएम कोर्ट में दूध में मिलावट पर दुरई माफी (बिसंडा) के भैयालाल यादव और अलिहा के संजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। बर्फी में मिलावट पर कटरा के अनिल गुप्ता, पनीर में धीरजनगर (कालूकुआं) के रामबाबू गुप्ता और छिपटहरी के धीरेंद्र दीक्षित, छेना रसगुल्ला में खुटला के मुन्नालाल गुप्ता और नरैनी के सुमित गुप्ता के खिलाफ वाद दायर हुआ है।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि रक्षा बंधन पर्व पर अभियान में अब तक 20 से ज्यादा नमूने भरकर जांच को भेजे गए हैं। असुरक्षित मिले तो इन पर मुकदमा दर्ज होगा।