बांदा। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने दो साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम पीड़ित को दी जाएगी।
नरैनी कोतवाली क्षेत्र के गोरेपुरवा गांव निवासी हनीफ पुत्र नसीर खां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गांव के महबूब का उसके परिवार के मदारी से विवाद हुआ था। इसी रंजिश में 6 अप्रैल 2010 को महबूब पुत्र शाह बाबू और उसका पुत्र कयूब उसके घर पहुंच कर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसे और उसकी पत्नी कन्नो और भाई के पुत्र को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। जानलेवा हमले में गंभीर चोट आने पर विवेचना अधिकारी ने दोनों के विरुद्ध धारा 308, 323, 325, 504, 506 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम केके अस्थाना की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस और पत्रावली में साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने गुरुवार को दोनों अभियुक्तों को धारा 325 में दो साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में एक साल की कैद व एक-एक हजार जुर्माना और धारा 506 में एक साल की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। धारा 308 व 506 में संदेह के आधार पर बरी कर दिया