चेक बाउंस मामले में अदालत में उपस्थित न होने पर औरैया जिले के बीज व्यवसायी को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। जमानत पर सुनवाई 21 मार्च (बुधवार) को होगी।
शहर के नजर बाग में स्थित फर्म के प्रोपाइटर राजीव कृष्ण ने 20 फरवरी 2017 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि गेहूं के बीज के लिए उसने औरेया जनपद निवासी दलवीर सिंह पुत्र सुखध्यान सिंह को 21 हजार रुपये दिए थे। लेकिन आपूर्ति नहीं की। रुपये वापस मांगे तो दलवीर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 10 हजार रुपये का चेक दिया।
खाते में अपर्याप्त राशि से चेक वापस हो गया। इस पर अधिवक्ता के जरिए नोटिस भेजी। लेकिन न नोटिस का जवाब दिया और न ही रुपये वापस करने का प्रयास किया। धारा 138 एनआईए एक्ट के तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई की और आरोपी को अदालत में पेश होने की नोटिस भेजी। लेकिन व्यवसायी कई तारीखों में अदालत नहीं आया।
इस पर उसके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया। सोमवार को पुलिस ने दलवीर सिंह को अदालत में पेश किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी ने दलवीर को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया। जमानत अर्जी पर सुनवाई 21 मार्च को होगी।