बांदा। बिसंडा नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अदालत के आदेश पर मारपीट समेत कई धाराओं की रिपोर्ट दर्ज हुई है। बिसंडा में बबेरू रोड निवासी रुक्मिणी पत्नी लल्लू स्वच्छकार ने सीजेएम कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अर्जी देकर कहा था कि पंचायत अध्यक्ष गयाचरन अपने दो साथियों के साथ उसके यहां आए और घर के सामने बने सुअरबाड़ा में कब्जा करने की नीयत से धमकाया।
घर में घुसकर मारपीट की। नगर पंचायत में कार्यरत उसके पति को नौकरी से निकालने की धमकी दी। रुकमणि की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट के आदेश दिए थे।
बिसंडा थानाध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि अध्यक्ष के विरुद्ध धारा 452, 323, 504, 506 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विवेचना की जा रही है। उधर, नगर पंचायत अध्यक्ष ने महिला के आरोपों को झूठा बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। ब्यूरो