बांदा। अपर जिला मजिस्ट्रेट संतोष बहादुर की अदालत ने मिलावट में नौ व्यवसायियों पर 1.83 लाख का जुर्माना किया है। बिना पंजीयन होटल संचालक पर 20 हजार का जुर्माना लगा है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में नमूने मानक के अनुसार नहीं मिले।
व्यवसायी पप्पू यादव पुत्र लक्ष्मण, गुढ़ाकलां (नरैनी) पर 22 हजार, अभिनव गुप्ता पुत्र रामकिशुन गुप्ता, स्वराज कालोनी (बांदा) 15 हजार, धीरज कुमार पुत्र दयानंद, अजीतपुर (नरैनी) व राकेश कुमार पुत्र चुन्नू प्रसाद, कुलकुम्हारी (बांदा) पर 20-20 हजार, आशुतोष गुप्ता पुत्र बृजमोहन, आमबाग (बांदा) पर 40 हजार और अवधेश पुत्र गिरिजा शंकर, खुटला (बांदा) पर 22 हजार जुर्माना किया गया है।
इसी तरह विनीता अलीगंज (बांदा) पर 20 हजार, रावेंद्र यादव पुत्र भोला प्रसाद, औगासी रोड (बबेरू) पर 22 हजार का जुर्माना किया गया। उधर, बिना पंजीकरण के होटल संचालन पर मुन्ना यादव पुत्र चुनुबाद, पिपरगवां (तिंदवारी) पर भी 22 हजार जुर्माना किया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज जायसवाल ने बताया कि अक्तूबर में प्रतिष्ठानों से दूध, तेल, मिठाई आदि के नमूने लिए गए थे।
-बिना पंजीयन ढाबा संचालन पर भी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो