अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। लैब की जांच में दूध के नमूने फेल आने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दो दूधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उधर, एडीएम कोर्ट ने मिलावट का दोषी पाए जाने पर तीन दूधियों पर 40 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना दो माह में जमा न किया तो रिकवरी नोटिस जारी कर वसूली कराई जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागेश कुमार चौधरी ने बबेरू तहसील के देवरथा गांव के दूधिए रज्जू और तिंदवारी ब्लाक के नरी गांव निवासी दूधिए सभाजीत पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है।
उधर, एडीएम न्यायालय में दूध में मिलावट का दोष सिद्ध होने पर अपर जिलाधिकारी ने लुकतरा निवासी भगवानदास उर्फ राजू गुप्ता पर व रामनगर (नरैनी) के राकेश कुमार पर 10-10 हजार रुपये और अमलीकौर (बेंदा) निवासी दूधिए पर 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। उधर, नोटिस देने के बावजूद पंजीयन न करने वाले करीब 10 दुकानदारों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में मुकदमा दायर करने की तैयारी है।
-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज