बांदा। पत्थर से सिर फोड़कर मौत के घाट उतार देने के
जुर्म में आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा
सुनाई गई है। घटना के आठ वर्ष बाद फैसला हुआ।
अभियोजन पक्ष से मिली
खबर के मुताबिक जसपुरा थाना क्षेत्र के सिकुवा गांव के विजयकरन सिंह को
जसपुरा निवासी मदन सिंह ने पीछे से आकर सिर पर पत्थर मार दिया और भाग गया।
विजयकरन
वहीं गिर पड़ा। परिजनों उसे कानपुर के हैलट अस्पताल ले गया। वहां उपचार के
दौरान उसकी मौत हो गई। चौकीदार इंद्रपाल (इसौली, हमीरपुर) की तहरीर पर
रिपोर्ट दर्ज हुई।
आरोपी मदन सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया। बाद
में बाल करन, संतोष, व जयकरन भी अभियुक्त बनाए गए। यह अदालत में हाजिर नहीं
हुए। उनकी फाइल अलग कर दी गई है।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी
मूलचंद्र कुशवाहा ने नौ गवाह पेश किए। शुक्रवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश
एके अस्थाना ने अभियुक्त मदन सिंह को धारा 304 आईपीसी में 10 वर्ष की कठोर
कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 में एक वर्ष की कैद और एक हजार
जुर्माना किया।