बांदा। प्रेम प्रसंग में किशोर को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के दो दोषियों को सात-सात वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की और कैद होगी। दोनों दोषी किशोर के दोस्त बताए गए हैं।
11 जुलाई 2018 की रात करीब 10 बजे अलीगंज निवासी 15 वर्षीय शिव प्रताप सिंह को उसके दोस्त आदर्श, गोलू, डीडी गुप्ता उर्फ अंकुश और अनुरुद्ध घर से लिवा ले गए और लोहिया पुल के पास बुरी तरह मारपीट कर मरणासन्न अवस्था में रेल पटरी पर फेंककर फरार हो गए। उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। 6 अगस्त 2018 को शहर कोतवाली में चारों के विरुद्ध रिपोर्ट पिता ने दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने पांच गवाह पेश किए। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डीडी गुप्ता उर्फ अंकुश (धीरज नगर, बांदा) और अनूप सिंह पुत्र धनराज (अलीगंज) को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जमानत पर दोनों दोषी जेल भेज दिए गए।
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किशोरी पर हमले में तीन वर्ष की कैद
बांदा। अनुसूचित जाति की किशोरी को चाकू और पत्थर से गंभीर रूप से जख्मी कर देने के दोषी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामकरण द्वितीय ने अलग-अलग धाराओं में सजाएं सुनाईं। अधिकतम सजा 3 वर्ष की है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के गरौंती गांव में 13 सितंबर 2014 को तड़के घर में घुसकर 14 वर्षीय शिवलेखा पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं और एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। सहायक अभियोजक विमल सिंह व एडीजीसी जावित्री प्रसाद वर्मा ने 7 गवाह पेश किए। बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपी राजा ठाकुर पुत्र सोनाली को धारा 452 में तीन वर्ष की कैद व 2000 रुपये जुर्माना। धारा 324, 506 व एससीएसटी एक्ट में दो-दो वर्ष की कै द व 2000 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर क्रमश: 15-15 दिन और जेल में रहना होगा। जुर्माने में 3 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे। दोषी को जेल भेज दिया गया।
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हादसे में एक की मौत, दो घायल
बांदा। कोतवाली क्षेत्र के सुहाना गांव से एक ही बाइक पर तीन लोग मध्य प्रदेश के खड्डी गांव जा रहे थे। रास्ते में गांव से कुछ पहले बाइक बैलगाड़ी से टकरा गई। हादसे में सोनू (17) की मौत हो गई। प्रेम जीवट और एक अन्य घायल हो गए। उन्हें भर्ती कराया गया।