बांदा। तरवां हत्याकांड व गैंगस्टर के मामले मेें बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। अदालत ने उन्हें दो माह रिमांड पर न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश दिए। हालांकि, मुख्तार पहले ही बांदा जेल में बंद हैं। उधर, मऊ के दक्षिण टोला में दर्ज 120 (बी) मामले में भी मुख्तार की सीजेएम कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई।
आजमगढ़ के तरवां गांव में छह अक्तूबर 2020 की देर शाम सड़क निर्माण में लगे मजदूरों पर बाइक से आए आधा दर्जन सशस्त्र लोगों ने गोली चला दीं थीं। इसमें बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हो गया था। इस घटना में मुख्तार अंसारी सहित आठ लोगों राजन सिंह, उमेश सिंह, श्याम बाबू पासी, राजन पासी, राजेद्र पासी, उमेश सिंह व अभिषेक मिश्रा को भी साजिश के तहत अपने ही मजदूरों पर गोली चलाने व हत्या करने का आरोपी बनाया गया था। मुख्तार बांदा जेल में बंद है।
बृहस्पतिवार को मुख्तार स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट (आजमगढ़) की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुआ। एक घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने उसको दो माह की रिमांड पर न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश दिए गए। उधर, मऊ के मन्ना सिंह हत्याकांड के मामले में 120 (बी) साजिश रचने के मामले में भी मुख्तार अंसारी की सीजेएम कोर्ट (मऊ) की अदालत में ऑनलाइन पेशी हुई। सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल नियत की गई। ऑनलाइन पेशी के दौरान प्रभारी कारागार अधीक्षक प्रमोद कुमार आदि भी मौजूद रहे।