बांदा। पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में जेल में निरुद्ध आरोपी मुकेश को न्यायालय ने जमानत दे दी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा ने सुनवाई के बाद दिया।
थाना तिंदवारी में दो मई 2024 को एक गांव निवासी पिता ने नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने की प्राथमिकी मुकेश के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचक ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था लेकिन बाद में किशोरी ने बयान में युवक के साथ रहने की बात स्वीकारी।
इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर आरोपी ने न्यायालय से जमानत देने की प्रार्थना की। वह तीन दिसंबर 2025 से करीब सात माह से जिला कारागार बांदा में बंद था। न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मुकेश को जमानत पर रिहा करने का उचित आधार पाया और जमानत मंजूर कर ली।