CBI sent a letter to the Executive Engineer
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बांदा। बच्चों से कुकर्म के आरोपी कर्वी (चित्रकूट) सिंचाई विभाग निर्माण खंड के अवर अभियंता (सिविल) रामभवन को प्रदेश के प्रमुख अभियंता (सिंचाई परियोजना) वीके निरंजन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीबीआई उपाधीक्षक ने कर्वी के सिंचाई विभाग, अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर अवर अभियंता की गिरफ्तारी और उन पर लगाई गई धाराओं की जानकारी दी थी।
प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता वीके निरंजन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अवर अभियंता के अनैतिक तथा कदाचार में लिप्त होने से कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन आदेश की प्रतिलिपि महोबा के अधीक्षण अभियंता को भी भेजी गई है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने देर शाम निलंबन आदेश की पुष्टि की। सीबीआई (स्पेशल क्राइम तृतीय), नई दिल्ली के उपपुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कर्वी सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता को भेजे पत्र में बताया कि अवर अभियंता रामभवन सिंह पुत्र चुन्ना प्रसाद को सीबीआई ने 16 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया है।
उस पर 67-बी इंफारमेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000, पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 14 और आईपीसी की धारा 377 के तहत 31 अक्तूबर को सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की है। अवर अभियंता को कोर्ट में पेश किया गया है।