फोटो=15- पूर्व सांसद बालकुमार पटेल।
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बांदा। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के विरुद्ध एमपी/एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश गरिमा सिंह ने पुन: वारंट जारी करते हुए एक सप्ताह में अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। पूर्व सांसद की बुधवार को अदालत में पेशी थी। वह नहीं आए। न्यायाधीश ने जारी वारंट में उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किए जाने के आदेश एसपी चित्रकूट को दिए हैं।
बाल कुमार पर 65 लाख रुपये ठगी का आरोप है। उनके विरुद्ध ठगी का मामला कोतवाली नगर बांदा में दर्ज है और आरोप पत्र न्यायालय में विवेचक ने दाखिल कर दिया है, लेकिन वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। पूर्व में जारी गैर जमानती वारंट बुधवार को फिर से जारी किया गया। विशेष लोक अभियोजक अबिंका व्यास ने बताया कि बर्खास्त लेखपाल भानुप्रताप चतुर्वेदी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं।
उच्च न्यायालय से बाल कुमार ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। वह लगातार फरार हैं। बुधवार को न्यायाधीश गरिमा सिंह ने मुख्यमंत्री, डीजीपी को पत्र लिखकर बाल कुमार पटेल व भानुप्रताप चतुर्वेदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोपी अभी तक फरार हैं। इस प्रकरण की रिपोर्ट कोतवाली नगर बांदा रमाकांत त्रिपाठी निवासी स्वराज कालोनी ने दर्ज कराई थी।