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गैंगेस्टर में तीन को पांच-पांच साल कैद

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बांदा। गैंगस्टर एक्ट में तीन आरोपियों को दोषी पाए जाने पर पांच-पांच साल की कैद व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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कोतवाली नगर में 19 मार्च 2013 को तत्कालीन इंस्पेक्टर अनीता सिंह ने तीन आरोपी सुनील सिकहुला, ललित तिवारी रामपुर (जसपुरा), रमेश यादव पचखुरा (हमीरपुर) के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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मुकदमा दरम्यान विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश गुर्णेद्र प्रकाश ने आरोपियों को दोषी पाए जाने पर पांच-पांच साल की कैद व आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।
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