बांदा। व्यवसायिक वाहन स्वामी प्रदेश सरकार की ओर से टैक्स में दी गई बड़ी रियायत के बाद भी अदायगी से कतरा रहे हैं। इन पर लगभग 11 करोड़ टैक्स बकाया है। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक बकाया टैक्स जमा न करने पर नोटिस, आरसी और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पहली अप्रैल 2020 या उसके पहले पंजीकृत और टैक्स के बकायेदार वाहनों को पेनाल्टी में शत-प्रतिशत छूट दे दी गई है। योजना के तहत 30 सितंबर तक अपना बकाया टैक्स जमा करने वालों पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। परिवहन विभाग की इस बड़ी रियायत के बावजूद वाहन स्वामी अपना बकाया टैक्स जमा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे।
वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शंकर सिंह ने बताया कि अब तक लगभग 30 वाहन स्वामियों ने योजना का लाभ उठाते हुए टैक्स जमा किया है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक यह योजना लागू है। इसके बाद पेनाल्टी सहित अदायगी करनी पडे़गी। टैक्स न देने वाले वाहन स्वामियों को नोटिस और आरसी जारी करने के साथ ही वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई होगी।