फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Banda News: नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 गुना जुर्माना लगेगा

विज्ञापन
आनलाइन प्रशिक्षण में उपस्थित परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मी। - फोटो : BANDA
विज्ञापन
बांदा। सड़क सुरक्षा माह के दूसरे दिन परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्राइविंग लाइसेंस 2017 व मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बताया गया है कि नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही गलत वाहन बनाने या उसके रखरखाव पर डीलर पर एक लाख और वाहन निर्माता पर एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।
विज्ञापन

शुक्रवार को जूम मीटिंग से आरटीओ (प्रवर्तन) अनिल कुमार व आरटीओ संतदेव सिंह ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियमों के बारे में जानकारी दी। एआरटीओ शंकरजी सिंह ने कहा कि इस संशोधन का मूल तत्व सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 10 फीसदी की कमी लाना है। गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कैशलेस इलाज, गुड सेमेरिटन योजना, हिट एवं रन केस आदि की भी जानकारी दी गई।
आरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि चालान जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि करके दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया गया है। नए मोटर अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के लिए कार में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। 4 साल से अधिक बच्चों के लिए हेलमेट जरूरी होगा।
विज्ञापन

प्रशिक्षण में खराब वाहनों के संचालन, नशे व अधिक रफ्तार में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, गलत दिशा में वाहन चलाने आदि पर लगने वाले जुर्माने के बारे में बताया गया। संभागीय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन व सारथी पोर्टल में वाहन व ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी ऑनलाइन कार्य कराए जा सकते हैं। चालान राशि भी ऑनलाइन जमा होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें