बांदा। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सांसद व सपा नेता की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की अदालत से भी खारिज हो गई। इसके पहले 18 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
विशेष लोक अभियोजक अंबिका व्यास व वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी ने बताया कि शहर कोतवाली के स्वराज कॉलोनी निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने पूर्व सांसद बालकुमार पटेल और बर्खास्त लेखपाल भानू प्रताप चतुर्वेदी के खिलाफ 65 लाख की धोखाधड़ी का मामला 11 अक्टूबर 2020 को कोतवाली नगर में दर्ज कराया था।
मामले में बालकुमार पटेल ने अंतरिम जमानत के लिए पहले हाईकोर्ट में अर्जी डाली। वहां से खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। बुधवार को आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गुणेन्द्र प्रकाश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।